PAN-Aadhaar Link कराने की लास्ट डेट अगले साल तक बढ़ी, लेकिन ‘मुफ्त सेवा’ अब खत्म!
PAN-Aadhaar Link: आयकर विभाग ने पैन कार्ड को आधार से लिंक कराने की समय-सीमा को एक और साल के लिए बढ़ा दिया है. लेकिन अब इस सर्विस के लिए आपको पैसे खर्च करने होंगे, इसकी ‘मुफ्त सेवा’ खत्म हो चुकी है.
- CBDT ने जारी किया नोटिफिकेशन
- 30 जून 2022 तक कम, उसके बाद ज्यादा शुल्क
- पहले की तरह काम करता रहेगा PAN Card
अगर आपने अभी तक अपने PAN Card को Aadhaar से लिंक नहीं कराया है. तो आपके पास खुश होने के साथ-साथ थोड़ा सा मायूस होने की भी वजह है. सरकार ने इस काम की आखिरी तारीख को एक साल के लिए बढ़ा दिया है, लेकिन अब ये सर्विस ‘मुफ्त’ में नहीं मिलेगी.
PAN-Aadhaar Link के लिए एक और साल
आयकर विभाग (Income Tax Department) के लिए नीतियां बनाने वाली शीर्ष इकाई केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) नै पैन-आधार लिंक कराने की आखिरी तारीख पूरे एक साल के लिए बढ़ाकर 31 मार्च 2023 कर दी है.
CBDT ने बुधवार को देर शाम इसे लेकर एक नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया. नोटिफिकेशन में लिखा है कि करदाताओं की असुविधा को कम करने के लिए Aadhaar को PAN Card से लिंक करने की समयावधि को 31 मार्च 2023 तक बढ़ाया गया है. ये चौथी बार है जब सरकार ने पैन कार्ड को आधार से लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ाई है.
काम करता रहेगा PAN
जिन लोगों का पैन-कार्ड अब तक आधार से लिंक नहीं हो पाया है, CBDT की इस नई व्यवस्था के बाद 31 मार्च 2023 तक बिना किसी बाधा के काम करता रहेगा. इस तरह आयकर रिटर्न दाखिल करने से लेकर रिफंड पाने तक के लिए इसका इस्तेमाल पहले की तरह ही किया जा सकेगा.
खत्म हुई मुफ्त सेवा, लगेंगे इतने पैसे
अभी तक इस काम के लिए टैक्सपेयर्स को कोई पैसा देने की जरूरत नहीं थी. लेकिन अब ये ‘मुफ्त सेवा’ बंद कर दी है. ऐसे में अगर कोई करदाता 1 अप्रैल 2022 से लेकर 30 जून 2022 के बीच अपना PAN-Aadhaar Link कराता है, तो उसे 500 रुपये का शुल्क और उसके बाद 1,000 रुपये का शुल्क देना होगा.
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