बड़ी खबर: 32 साल पुराने अपहरण के मामले में पप्पू यादव रिहा


मधेपुरा व्यवहार न्यायालय के विशेष अदालत ने 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव को रिहा करने के आदेश दे दिए हैं. आज अंतिम फैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत (MP/MLA cases) मधेपुरा निशिकांत ठाकुर ने श्री यादव को साक्ष्य के अभाव में रिहा करने के आदेश दिए हैं.


बता दें कि 32 साल पुराने अपहरण के एक मामले में 11
मई को पटना से गिरफ्तार किए गए थे जाप सुप्रीमो सह मधेपुरा के पूर्व सांसद पप्पू यादव. आज इस मामले को लेकर जन प्रतिनिधियों के मुकदमें से संबंधित मामलों की सुनवाई देख रहे मधेपुरा के विशेष अदालत सह एडीजे-3 की कोर्ट में पप्पू यादव ने उपस्थित हुए. गत 30 सितम्बर को बहस के बाद आज वाद निर्णय हेतु निर्धारित था.


11 मई को पटना में जाप सुप्रीमो सह पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस ने उन्हें उसी दिन देर रात मधेपुरा में एसीजेएम के न्यायालय में प्रस्तुत किया था जहाँ से कोर्ट ने उन्हें रिमांड कर बीरपुर उप कारा भेज दिया था. उनकी मांग पर मधेपुरा न्यायालय ने उन्हें आवश्यक चिकित्सीय सुविधा प्रदान करने का आदेश जेल प्रशासन को दिया था. जिसके बाद मेडिकल बोर्ड की अनुशंसा पर उन्हें डीएमसीएच भेजा गया था. तब से लेकर अभी तक श्री यादव न्यायिक अभिरक्षा में ही हैं. इस बीच उनकी जमानत की अर्जी मधेपुरा के एसीजेएम कोर्ट में खारीज होने के बाद जिला न्यायाधीश की अदालत के द्वारा भी खारीज किया गया. श्री यादव की जमानत याचिका भी उच्च न्यायालय में लंबित है.

परन्तु मधेपुरा के न्यायालय में लंबित पूर्व सांसद राजेश रंजन उर्फ़ पप्पू यादव के खिलाफ उनकी उपस्थिति पूर्ण होते ही GR No. 68/ 1989 (Murliganj P.S. case No. 09/1989) में ट्रायल आरम्भ हो गया और गत 24 सितम्बर को MP/ MLA के मामलों को देखने के लिए बनाये गए एडीजे-3 सह विशेष न्यायाधीश की कोर्ट ने उनका बयान दर्ज किया और फिर गत 30 सितम्बर को कोर्ट में बहस की प्रक्रिया पूरी हुई. उसके बाद आज मामले में निर्णय सुना दिया और उन्हें रिहा करने के आदेश दे दिए गए. इसके बाद पुन: श्री यादव को एम्बुलेंस से डीएमसीएच ले जाया गया है. उम्मीद है कि सभी बाकी न्यायिक प्रक्रिया के बाद आज देर शाम वे न्यायिक अभिरक्षा से बाहर होंगे.

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