जाप सुप्रीमो पप्पू यादव को फिर नही मिली राहत, अब एक को अगली सुनवाई

मधेपुरा/ 32 साल पुराने कथित अपहरण के एक मामले में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को आज मधेपुरा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत से भी जमानत नहीं मिल पायी. जिस वजह से उन्हें अभी जेल में ही रहना होगा.इससे पूर्व पप्पू यादव की जमानत याचिका उनके ट्रायल कोर्ट से रिजेक्ट हो चुकी थी.आज जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चन्द्र मालवीय की अदालत में वर्चुअल माध्यम से उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई की गयी. इस सुनवाई में पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने जमानत के पक्ष में अपनी दलील दी. जिसपर न्यायालय ने 1 जून को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित कि इस दौरान निचली अदालत से केस का रिकॉर्ड मंगवाने का आदेश दिया.

इससे पूर्व मधेपुरा के ACJM कोर्ट में भी पप्पू यादव की जमानत अर्जी लगाई गई थी जिसे कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया था. इस सुनवाई में मुरलीगंज कांड संख्या 9/89 के गवाह भी शामिल थे. जिन्होंने कोर्ट को कहा कि अपहरण की घटना नहीं हुई थी. ACJM-1 अनूप कुमार सिंह ने पप्पू यादव को सेशन कोर्ट में अपील करने को कहा था. इस जमानत याचिका में पप्पू के अधिवक्ता ने उनकी ख़राब स्वास्थ्य का भी हवाला दिया है. अब अगली सुनवाई 1 जून को निर्धारित है. अब देखना यह कि अगली सुनवाई में क्या होता है.

पप्पू यादव के अधिवक्ता संजीव कुमार ने बताया कि चुकी इस मामले के सभी आरोपी रिहा हो चुके है .केवल पप्पू यादव रह गये है.केस केस के सूचक ने भी गवाही दिया है.इसमें कुछ रह नही गया है उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और वर्षों पुराने इस मामले में कोर्ट जमानत दे देगी।

Report By: Devashish Yadav...

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