मधेपुरा की निचली अदालत से पप्पू यादव को नही मिली राहत

मधेपुरा/ 32 साल पुराने अपहरण केस में गिरफ्तार पूर्व सांसद पप्पू यादव को मधेपुरा की निचली अदालत ने कोई राहत नही दिया है. मधेपुरा के ACJM-1 अनूप कुमार सिंह ने पप्पू यादव को सेशन कोर्ट में अपील करने को कहा है. केस की सुनवाई वर्चुअल तरीके से हुई. कार्रवाई में गवाह भी शामिल थे. गवाहों ने कोर्ट को कहा कि अपहरण की घटना नहीं हुई थी.

 पटना हाईकोर्ट की तरफ से बिहार में जिला स्तर पर कोर्ट की कार्यवाही शुरू करने का निर्देश दिया गया था। वर्चुअल मोड में केवल जरूरी मामलों की सुनवाई निचली अदालत में आज से शुरू हो गई है। इसके बाद ही पप्पू यादव की तरफ से मधेपुरा में जमानत के लिए अर्जी लगाई गई थी। लेकिन ACJM कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका पर राहत नहीं दी। हालांकि कोर्ट में सुलहनामा भी लगाया जा चुका है। बीमारी का भी हवाला दिया गया है। साथ ही बताया गया है कि कोरोना काल में जरूरतमंदों की मदद को लेकर उनका जेल में रहना उचित नहीं है।

इस सम्बन्ध में पप्पू यादव के करीबी कार्यकर्ताओं का कहना है कि कल वो सेशन कोर्ट में मूव करेंगे. अगले 1 से 2 दिन में मधेपुरा सेशन कोर्ट में पप्पू यादव की जमानत के लिए अर्जी लगाई जाएगी. पप्पू यादव के वकीलों को उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा और वर्षों पुराने इस मामले में कोर्ट जमानत दे देगी. पप्पू यादव की रिहाई को लेकर पूरे बिहार में विरोध प्रदर्शन भी जारी है. जाप के कार्यकर्ता अलग -अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. आज भी मधेपुरा में पप्पू के कार्यकर्ताओं ने अर्धनग्न प्रदर्शन किया है.

संवाददाता: देवाशीष यादव। 

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